Singrauli Government & Private School fees : जिला शिक्षा अधिकारी ने संशोधित स्थानीय शुल्क विवरण सूची जारी किया है। यह भी निर्देश दिया है कि परीक्षा व स्थानीय शुल्क की सूची विद्यालय के बोर्ड पर चस्पा की जानी अनिवार्य है। लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश का हवाला देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी एसबी सिंह ने शासकीय और प्राइवेट स्कूलों के लिए 18 जून को संशोधित स्थानीय शुल्क के संबंध में आदेश जारी किया है।
कहा है कि विद्यार्थी को परीक्षा और स्थानीय शुल्क की रसीद अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाये। शासन से निर्धारित लाभार्थियों को शुल्क में छूट प्रदान कर जानकारी संबंधित विद्यार्थी व उनके अभिभावकों को दें। दिव्यांग विद्यार्थियों से शुल्क नहीं लिया जाना है। संबल योजना में पंजीकृत अभिभावक व एससी एवं एसटी वर्ग के विद्यार्थी जो पहली बार परीक्षा में बैठ रहे हैं, उनसे केवल पोर्टल चार्ज के रूप में 25 रुपये ही लेने का उल्लेख सूची में किया गया है।
स्थानीय शुल्क व परीक्षा शुल्क विवरण
श्रेणी | शुल्क (रुपये) | परीक्षा शुल्क (रुपये) |
---|---|---|
प्रायोगिक विषयों के लिए | 30 | 50 |
क्रीड़ा | 120 | 200 |
स्काउट/गाइड | 30 | 50 |
रेडक्रॉस | 20 | 20 |
क्रियाकलाप | 20 | 20 |
कॅरियर/रोजगार | 10 | 10 |
त्रैमासिक परीक्षा | 100 | 100 |
अर्धवार्षिक | 100 | 100 |
वार्षिक बोर्ड परीक्षा | 100 | 100 |
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