MP Primary Teacher Recruitment-2025 : मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा-2025 की विवादित मेरिट सूची रद्द कर दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार और कर्मचारी चयन मंडल को नई चयन सूची जारी करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने बुधवार को कहा कि जिन उम्मीदवारों के पास भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) का मान्य डिप्लोमा नहीं है, उन्हें चयन प्रक्रिया से बाहर किया जाए। कोर्ट ने टिप्पणी की कि गलत जानकारी देकर बोनस अंक लेने वाले उम्मीदवारों को बाद में सुधार मौका देना ईमानदार अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा। इस फैसले के बाद मौजूदा मेरिट सूची में शामिल 13,089 चयनित शिक्षकों की नियुक्ति पर संकट खड़ा हो गया है।
बता दें कि भर्ती विज्ञापन की कंडिका 7.7 के तहत आरसीआई से मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा डिप्लोमा धारकों को 5% बोनस अंक देने थे। नरसिंहपुर निवासी सोनम अगरैया एवं अन्य की ओर से अधिवक्ता आलोक वागरेचा एवं विशाल बघेल ने पक्ष रखा। दलील दी कि प्रदेश में आरसीआई से पंजीकृत पेशेवरों की संख्या सीमित है, पर 14,964 ने गलत घोषणा कर बोनस अंक लिए।
अपात्रों की याचिका खारिज
सुनवाई के दौरान कई अभ्यर्थी हाई कोर्ट पहुंचे और माना कि उनके पास प्रमाणपत्र नहीं था, फिर भी उन्होंने बोनस अंक का विकल्प चुन लिया था। उन्होंने चयन सूची में सुधार की मांग की, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने 27 फरवरी 2026 की मेरिट सूची रद्द करते हुए कहा कि वैध दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही बोनस अंक दिए जाएं।
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