मध्यप्रदेश

MP : मध्य प्रदेश में सरकारी भर्ती का बदलेगा सिस्टम,अब साल में होंगी 3 पात्रता परीक्षाएं इनके ‘स्कोर कार्ड’ से मिलेगी नौकरी

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MP :  प्रदेश में सरकारी भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह बदलने जा रही है। राज्य सरकार ने नए भर्ती नियमों का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इसके तहत अब मप्र लोक सेवा आयोग (एमपी-पीएससी) को छोड़कर लगभग सभी सरकारी पदों पर भर्ती केवल कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) के जरिए होगी। कोई भी विभाग अपनी तरफ से अलग भर्ती प्रक्रिया नहीं चला सकेगा। नए नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे और 2013 के पुराने नियमों की जगह लेंगे। सरकार ने इन नियमों पर 5 जून 2026 तक आम लोगों से आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं।

इसमें सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब भर्ती सीधे परीक्षा के बजाय ‘पात्रता परीक्षा’ और स्कोर कार्ड सिस्टम के आधार पर होगी। कर्मचारी चयन मंडल हर साल तीन तरह की पात्रता परीक्षाएं आयोजित करेगा। सामान्य, तकनीकी और शिक्षक पात्रता परीक्षा। पात्रता परीक्षा में सरकार के तय न्यूनतम अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को ही स्कोर कार्ड मिलेगा। यही स्कोर कार्ड बाद में सरकारी नौकरियों में आवेदन के काम आएगा। न्यूनतम अंक से कम स्कोर होने पर स्कोर कार्ड जारी नहीं होगा।

नकल पर नकेल, परीक्षा में ड्यूटी स्टाफ को धमकाना भी अपराध

नियमों में परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए भी कड़े प्रावधान किए गए हैं। यदि कोई उम्मीदवार अपनी जगह किसी और को परीक्षा में बैठाता है या खुद किसी और की जगह परीक्षा देता है तो उसकी उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी। फर्जी मार्कशीट या नकली दस्तावेज देने पर भी अभ्यर्थी अयोग्य घोषित होगा। केंद्र पर सुपरवाइजर या ड्यूटी स्टाफ से बदसलूकी या धमकी देना भी गंभीर अपराध माना जाएगा

पीएससीः विभागों को हर साल 30 सितंबर तक बताने होंगे खाली पद

  • अब पीएससी अलग-अलग पदों के बजाय 5 बड़े शैक्षणिक और तकनीकी समूह बनाकर संयुक्त भर्ती परीक्षा कराएगा। इनमें राज्य सेवा-वन सेवा, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा और सामान्य ग्रेजुएट/पोस्ट ग्रेजुएट समूह शामिल होंगे।
  • सभी विभागों को हर साल 30 सितंबर तक खाली पदों की जानकारी देनी होगी। उम्र की गणना भर्ती वर्ष के अगले साल 1 जनवरी से होगी।
  • अगर किसी पद पर सीटों के मुकाबले तीन गुना से कम आवेदन आते हैं, तो पीएससी बिना लिखित परीक्षा सीधे योग्यता और अनुभव के आधार पर इंटरव्यू ले सकेगा।
  • आरक्षण नियम में भी बदलाव हुआ है। उम्र, अंक या योग्यता में छूट लेने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सिर्फ आरक्षित सूची में ही गिना जाएगा, जनरल मेरिट में नहीं।

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