ASHA Payment Singrauli : स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ मानी जाने वाली आशा कार्यकर्ताओं को उनके इन्सेंटिव का समय पर भुगतान नहीं किया जाता है। यह बात अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन संचालक ने भी मान ली है। इसके बाद उन्होंने सीएमएचओ को पत्र भेजकर आशाओं का वाउचर समय सीमा में दर्ज करने और निर्धारित अवधि में उनका भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसके लिए तिथियां तय की हैं। उन्होंने कहा है कि आशाओं के भुगतान की समीक्षा के दौरान यह पाया गया है कि समय सीमा में न तो उनके वाउचर दर्ज किए जाते हैं और न अनुमोदित होते हैं। ई-वित्त प्रवाह सॉफ्टवेयर में वाउचर अपलोड कर भुगतान की प्रक्रिया की जाती है। समय सीमा में भुगतान के लिए पूर्व में भी पत्र भेजा गया था, इसके बावजूद आशा के भुगतान की प्रक्रिया समय सीमा में नहीं की जा रही है।
गत माह के अंत में जारी पत्र में उन्होंने दिए गए निर्देशों का अनिवार्य रूप से सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के लिए कहा है। मालूम हो कि अनियमित भुगतान व वसूली को लेकर सरई सेक्टर की आशा कार्यकर्ता कई दिन से हड़ताल पर बैठी हैं।
इन निर्देशों का सुनिश्चित कराएं पालन मिशन संचालक ने कहा है कि सक्रिय आशाओं में यदि 90 फीसदी से कम की सॉफ्टवेयर में एंट्री व भुगतान होता है तो इसके लिए जिला एवं ब्लॉक कम्युनिटी मोबिलाइजर जिम्मेदार होंगे। वहीं समस्त कार्यक्रमों में आशा को किए जाने वाले प्रोत्साहन राशि के सत्यापन के लिए कार्यक्रमों के प्रभारी अधिकारी व कर्मचारी से जानकारी ली जाए। आशाओं को अनावश्यक रूप से दस्तावेजों के लिए परेशान न करें। आशा प्रोत्साहन राशि को सुप्रवाही प्रक्रिया बनाने के लिए समय सीमा का ध्यान रखना जरूरी है। इसके लिए उन्होंने कार्यों की टाइम लिमिट तय की है।
तिथिवार कार्यों को पूरा करने का निर्देश
आशाओं के भुगतान व वाउचर दर्ज करने की प्रक्रिया संचालक ने तिथिवार को सुचारू रखने के लिए मिशन संपादित होने वाले कार्य भी नियत किए हैं। जिसके अनुसार प्रतिमाह 20 से 22 तारीख तक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी आशाओं के वाउचर का एकत्रीकरण व कार्यों का सत्यापन आशा पर्यवेक्षक व एलडीसीएमआईएस करेंगे। 23 तारीख को वाउचर बीसीपी के पास जमा किए जाएंगे, जिनका प्रमाणीकरण बीसीएम, एपीएम व डीसीएम द्वारा किया जाएगा। वहीं 23-25 तारीख के बीच सिंगल विंडो कर वाउचर बनाए जाएंगे आशा सॉफ्टवेयर में दर्ज व नोटशीट पर वाउचर की पीडीएफ एवं पीएफएमएस की एक्सेल शीट बीएमओ-सीएमएचओ को प्रस्तुत की जाएगी। इन कार्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी बीसीएम, एपीएम और डीसीएम को मिली है।
बीएमओ व सीएमएचओ की यह जिम्मेदारी
नोटशीट में संलग्न पीडीएफ एवं एक्सेल शीट के आधार पर आशा सॉफ्टवेयर में वाउचर अनुमोदित कर नस्ती बीपीएम/डीपीएम एवं बीएएम/डीएएम को भुगतान के लिए अंकित करने का जिम्मा बीएमओ और सीएमएचओ का रहेगा। इसी तरह 27 से 29 तारीख के बीच आशा कार्यकर्ताओं के भुगतान की प्रक्रिया ई-वित्त प्रवाह में बीएएम/डीएएम द्वारा इनीशिएट की जाएगी। वहीं बीपीएम/डीपीएम द्वारा सत्यापन तथा बीएमओ/सीएमएचओ द्वारा उसका अनुमोदन किया जाएगा।
31 से 1 तारीख तक आशाओं के खाते में पहुंच जाए राशि
मिशन संचालक ने तय समय सीमा के अनुसार कार्यों को पूरा करने की ताकीद की है। चेताया है कि यदि समय सीमा का पालन नहीं किया जाता तथा 31 से 1 तारीख तक इन्सेंटिव की राशि आशा के बैंक खाते में नहीं पहुंचती तो बीएमओ, सीएमएचओ, डीपीएम, बीपीएम, सहायक कार्यक्रम प्रबंधक, जिला एवं ब्लॉक कम्युनिटी मोबिलाइजर, एलडीसीएमआईएस, जिला और खंड लेखा प्रबंधक को जिम्मेदार माना जाएगा। इसके लिए इन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। कहा है कि जब तक आशाओं का समस्त गतिविधियों का भुगतान नहीं हो जाता तब तक सहायक कार्यक्रम प्रबंधक, डीसीएम व बीसीएम, जिला लेखा प्रबंधक, एलडीसीएमआईएस, खंड लेखा प्रबंधक के वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा।
तिथिवार कार्यों की भी होगी निगरानी
आशा सॉफ्टवेयर में भुगतान दर्ज करने, बीसीएम द्वारा वाउचर बनाने व बीएमओ के अनुमोदन करने की तिथि की निगरानी की जाएगी। ई वित्त प्रवाह से विकास खंड लेखा प्रबंधक के भुगतान बनाने के दिनांक, बीपीएम के सत्यापन, बीएमओ द्वारा किए गए अनुमोदन दिनांक की लगातार निगरानी की बात उन्होंने कही है। कहा है कि यदि 1 माह के बाद राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा निर्धारित समय सीमा का पुनः उल्लंघन पाया जाता है तो दोषियों पर कार्यवाही करते हुए सेवा समाप्ति की जाएगी तथा बीएमओ की एक वेतन वृद्धि रुकेगी। तय बिंदुओं की समीक्षा क्षेत्रीय संचालक एव सीएमएचओ द्वारा हर माह 5 से 7 तारीख तक की जाएगी। आशाओं के भुगतान के बाद सहायक कार्यक्रम प्रबंधक, डीसीएम व बीसीएम, डीएएम, एलडीसीएमआईएस, खंड लेखा प्रबंधक का वेतन जारी किया जाएगा।